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CBI को मिली शाहजहाँ शेख की कस्टडी, मेडिकल जांच के बाद CID ने सीबीआई को सौंपा शाहजहाँ शेख

By News2Know Staff

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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आज शाम सवा चार बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इस समय सीमा के डेढ़ घंटे बाद शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया गया. इस बार सीबीआई केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ पहुंची थी. इससे पहले सीआइडी की टीम शाहजहां को मेडिकल जांच के लिए ले गयी थी.

बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है लेकिन अब तक कोई स्टे नहीं है. आइए हमारे आदेश पर, इसलिए शाहजहां को बुधवार शाम 4.15 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और बंगाल सीआईडी विभाग से दो हफ्ते के भीतर हलफनामा-जवाब दाखिल करने को कहा है. कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने आदेश का पालन नहीं किया और आरोपियों को यह कहते हुए नहीं सौंपा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है.

सीबीआई ने कहा कि बंगाल पुलिस ने हमारे अधिकारियों को गुमराह करते हुए गलत बयान दिया कि उनकी चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. ईडी ने कहा कि हमें सिर्फ 15 दिन की हिरासत मिल सकती है. अगर ये दिन बीत गए तो हमारी हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

इससे पहले संदेशखाली और शेख शाहजहां मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी सरकार को तत्काल राहत नहीं मिली थी. इस मामले पर ममता सरकार ने कोर्ट से तुरंत सुनवाई की अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था. राज्य सरकार ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था.

ममता सरकार ने ये लगाए थे आरोप

बंगाल की ममता सरकार ने कहा था कि जब हमारी एसआईटी जांच कर रही थी तो बेबुनियाद आरोप लगाकर केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया. राज्य सरकार ने कहा था कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना गलत है. यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है. इस मामले में राज्य पुलिस ने तेजी दिखाई है और इसकी जांच अभी भी जारी है.

वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश को ऐसे समझा कि हाई कोर्ट ने ईडी के साथ हुई घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन पर ही रोक लगा दी है. इसलिए हमने शाहजहा शेख के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी और उसे गिरफ्तार कर लिया.

5 जनवरी को ईडी पर हुआ था हमला

5 जनवरी को पश्चिम बंगाल राशन घोटाला मामले में अकुंजीपारा स्थित शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर करीब 200 स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था. इस झड़प के दौरान ईडी के कई अधिकारी घायल हो गए. पश्चिम बंगाल पुलिस ने आखिरकार 55 दिन बाद 29 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से संपर्क करें. वे मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर जल्द फैसला लेंगे. लंच टाइम में चीफ जस्टिस तय करेंगे कि सुनवाई कब और किस बेंच के सामने होगी.

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